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जयपुर.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com- अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर 31 मार्च, 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है।
श्री सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के तहत 31 मार्च, 2020 तक प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों जैसे पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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