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बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के मध्यनजर समस्त जिलों के जिला न्यायधीश को निर्देशित किया गया है।
नोडल अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी गिरिजा भारद्वाज ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में अत्यावश्यक कार्य ही संपादित किए जाएंगे। गवाह, पक्षकारों एवं अभियुक्तगण को 31 मार्च 2020 तक न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं होने बाबत निर्देशित किया गया है। साथ ही अधिवक्तागण को भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने पक्षकार को इस संबंध में अवगत कराएं कि उनकी अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश उनके विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के उपरांत आगामी स्थिति के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।
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