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कलेक्टर ने नए दिशा निर्देशों के साथ लागू किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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दतिया @rubarunews.com जिला दंडाधिकारी/कलेक्टर रोहित सिंह ने जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।

जिला दंडाधिकारी के आदेश के मुताबिक दतिया जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में समस्त दुकानें, निजी कार्यालय, समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान, बैंक एवं समस्त प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, दवाइयां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि अति आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्ग पर व्यक्तियों एवं सामग्री का परिवहन रेेेल, बसों से उतरकर अपने गंतव्य पर जा रहे व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। समस्त स्कूल, काॅलेज, कोचिंग एवं अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाएं, सिनेमा हाॅल, जिम्नेशियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल तथा समान प्रकार के अन्य स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे।

 

सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस कबर पहनना अनिवार्य होगा। विवाह संबंधी समारोहों में दोनों पक्षों के मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी तथा आयोजित किए जाने वाले समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची, पूर्ण पते सहित आयेाजन के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार एवं संबंधित कार्यक्रमों में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों यथा चिकित्सीय एवं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर कंटेनमेंट क्षेत्रों में या उससे बाहर से लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवश्यक रूप से गहन संपर्क की खोज घर-घर में निगरानी तथा आवश्यक होने पर चिकित्सीय हस्तक्षेप होंगे।

 

उपर्युक्त समस्त गतिविधियां कोराना वायरस (बवअपक.19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी शासन निर्देशों के अनुसार अग्रलिखित सांवधानियां रखते हुए संचालित की जावेगी। हैण्डवाश, सैनिटाइजर का प्रावधान समस्त कार्यालयों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जावे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, श्रमिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जावेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्ण व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अति आवश्यक एवं स्वास्थ्यगत कारणों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

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संक्रमण के संभावित जोखिम को शीघ्र पहचानने में सक्षम बनाने हेतु समस्त नियोक्ता एवं प्राधिकारी सभी कर्मचारियों के उपयुक्त मोवाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अथवा अन्य स्वास्थ्यगत लक्षण प्रकट होने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लेकर तदनुसार पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

 

उपर्युक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51 से 60) आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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Pratyaksha Saxena

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