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अबूझ सावे पर विवाह की अनुमति मिल सकेगी लेकिन अधिकतम पांच व्यक्ति शामिल होंगे,ना हलवाई ,ना भोज, ना ही टेंट, फोटोग्राफर

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बूंदी., 23 अप्रेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुये जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के मद्देनजर बूंदी जिले में धारा 144 एवं लाॅकडाउन प्रभावी होने से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है। अक्षय तृतीया (आखातीज)26 अप्रेल को अबूझ सावा होने से सामान्यतः बहुत अधिक विवाह कार्यक्रम भी सम्पन्न होते है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंतर सिंह नेहरा ने जिले में होने वाले विवाह कार्यक्रमों हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है. उन्होंने बताया कि निर्दिष्ट नियमों के दायरे में अनुमति दी जा सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि कोई भी विवाह समारोह बिना अनुमति के सम्पन्न नहीं किया जावेगा। लाॅकडाउन के दौरान यथासंभव यह अपेक्षा की जाती है कि विवाह समारोह का आयोजन स्थगित रखा जावे। विवाह कार्यक्रम में वर-वधु एवं उनके माता-पिता (अधिकतम पांच व्यक्ति) के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अनुमत नही रहेगा। जिले से बाहर अन्य जिलों, राज्यों में बारात का आना-जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। अनुमति जारी करते समय संबंधित उपखण्ड अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाह कार्यक्रम बाल विवाह का तो नहीं है। अनुमति पत्र में विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों (अधिकतम पांच) के नाम, पते, आयु, मोबाईल नम्बर, सम्बन्ध एवं विवाह स्थल की सूचना अंकित किया जाना अनिर्वाय होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाईड लाईन (स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी) की पालना करना अनिर्वाय होगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव की सम्भावनाओं को देखते हुये यह आदेशित किया जाता है कि विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार के हलवाई की व्यवस्था नही होगी तथा सामूहिक भोज कार्यक्रम नहीं किया जावेगा। विवाह कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार के टैण्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा फोटोग्राफर भी अनुमत नहीं होगा। यदि किसी टैण्ट मालिक के द्वारा टैण्ट लगाया जाता है अथवा हलवाई व फोटोग्राफर के द्वारा शादी में कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी। ग्राम स्तरीय कोर कमेटी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम निगरानी दल के सदस्यों एवं ग्रामवार गठित कोरोना वालिन्टियर ग्रुप के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र में लगाई गई शर्तो की पालना की जा रही है इस आदेश में वर्णित शर्तो का उल्लंघन नही किया जा रहा है। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट , थानाधिकारी के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस आदेश के द्वारा लागू प्रतिबन्धात्मक शर्तो की पालना की जा रही है। सामाजिक दूरी के नियमों, मास्क से मुंह ढ़कना एवं सैनिटाईजर, साबुन से हाथ साफ करने के निर्देशों का पालन किया जायेगा। यदि बिना अनुमति एवं अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति किसी वाहन में पाये जाते है तो उसके वाहन का वाहन पंजीयन पत्र (आर0 सी0) जब्त होगी एवं ड्राईवर का लाईसेंस निलम्बित किया जायेगा तथा वाहन को भी जब्त किया जायेगा।
आदेशों की अवहेलना करने पर आयोजन की अनुमति निरस्त कर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005,राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

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