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भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com- जानकारी के अनुसार बीमा योजना का लाभ अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी है।
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीमा प्रीमियम का 75 एवं 85 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है।
गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों या मिडिया कर्मियों की 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जमा कराई जाती है।
इस बीमा योजना में पुरानी बीमारी भी कवर होती है।
गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए नियम,
किसी एक दैनिक समाचार पत्र से गैर अधिमान्यता प्राप्त 4 पत्रकारों को तथा साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं के दो संबाददाता को बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
चार गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार बह जो सबसे पहले बीमा के लिए आवेदन करता है।
बीमा योजना में शामिल होने के लिए समाचार पत्र का आर एन आई प्रमाण पत्र, नियुक्ति लेटर लगाना होगा।
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर निवेदन करेगा कि समाचार पत्रों की पहुंच अब छोटे छोटे शहरों तक हो गई है और समाचार पत्र मालिक उन शहरों में संवाददाताओं की नियुक्ति करता है।
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है कि बीमा योजना में संशोधन कर यह किया जाना चाहिए कि जिन पत्रकारों के पास नियुक्ति पत्र अथवा पी आर ओ लेटर है उन सभी को सामिल कर ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के हित में निर्णय लेने का कष्ट करें।
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