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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत जिले में संचालित औद्योगिक इकाईयों संस्थानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालको, प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, आईटीआई प्राचार्य पीआर गडरिया, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अरविन्द माहेश्वरी, सीएम फेलो विवेक मिश्रा सहित व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बैठक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री सीखों-कमाओ योजना के तहत अपना पंजीयन कराये तथा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें, इससे योग्य कार्यबल भी प्राप्त होगा तथा स्टाईपेंड की 75 प्रतिशत राशि शासन की ओर से प्रदाय की जायेगी। उन्होंने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो रही है, उन्होंने आईटीआई प्राचार्य एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पंजीयन कराने में सहयोग प्रदान करें।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन 7 जून से होगे शुरू
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए योग्य कार्यबल के लिए एक नया प्लेटफार्म है, इस योजना में देश प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास पैन और जीएसटी पंजीयन है, वे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। योजना के तहत सभी निजी संस्थान जैसे प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट समिति आदि शामिल रहेगे। योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र (इंजीनिरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, मैकेनिकल, सिविल आदि) प्रबंधन (मैनेजमेंट एवं मार्केटिग क्षेत्र), सेवा (होटल मैनेजमेट, टूरिज्म एण्ड ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे आदि), आईटी (आईटी एवं सॉफ्टवेयर डवलपमेंट), वित्तीय (बैंकिग, बीमा, लेखा, चार्टड एकाउटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं), मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएं, शिक्षा व प्रशिक्षण तथा ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी, गिग इकोनॉमी एवं ब्लूकॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त रहेगे, को शामिल किया गया है। योजना में पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकेगे। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की 25 प्रतिशत राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत राशि का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से युवाओं को बैंक खातो में दिया जायेगा। योजना में शामिल होने के लिए पोर्टल पर 07 जून से आवेदन किये जा सकते है, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान https://mmsky.mp.gov.in पोर्टल पर 07 जून 2023 से शुरू हो रही पंजीयन प्रक्रिया में अपने आवेदन कर सकते है।
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