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गलत अनुबंध करने एवं कराने वाले दोनो पक्षो पर एफआईआर का आदेश पारित

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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार द्वारा जमीन संबंधी एक मामले में गलत तरीके से अनुबंध करने तथा अनुबंध कराने वालो दोनो पक्षो पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक श्योपुर को भी कायमी करने के लिए पत्र लिखा गया है। तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल को दोनो पक्षो पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर न्यायालय से पारित आदेश अनुसार मेवाती मोहल्ला श्योपुर निवासी खलील अहमद द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी कस्बा श्योपुर की भूमि सर्वे क्र. 480 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि को असगर खा ने अपने नाम चढवाकर स्वयं और अपने भाई  अहमद के नाम बंटवारा कर लिया है। श्री असगर की मृत्यु के बाद उसके वारिसो के नाम नामांतरण भी हो गया है। उसने मांग की कि उसकी जमीन से कब्जा छुडाया जाये तथा कब्जा करने वाले दोषियो पर कार्यवाही की जायें। इस मामले में कलेक्टर न्यायालय द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया, जिसमें अब्दुल रजाक पुत्र श्री असगर तथा अहमद अली पुत्र वजीर खा की ओर से अभिभाषक अब्दुल हमीद उपस्थित हुए तथा आवेदन पत्र अंतर्गत जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि को  असगर अली निवासी बालापुरा द्वारा  अब्दुल रजाक एवं अन्य लोगों से वर्ष 1966 में उप पंजीयक कार्यालय से विक्रय पत्र संपादित कर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया है। विक्रय के आधार पर असगर अली का उक्त भूमि पर वैधानिक रूप से नामांतरण हुआ तथा असगर अली की मृत्यु के बाद उसके वारिसान का नामातंरण हुआ है। वर्तमान में भूमि सर्वे क्र. 480/2 श्रीमती जेरा आदि तथा 480/1  अहमद अली के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है।
इस मामले में प्रकरण अवलोकन उपरांत पाया गया कि आवेदकगण  खलील तथा अन्य के द्वारा कस्बा श्योपुर की उक्त भूमि पर आवेदकगण का कोई स्वत्व व अधिपत्य ना होते हुए भी बगैर किसी आधार के अनुबंध किया गया तथा अनुबंध करने वालो ने भी बगैर किसी वैद्य आधार व दस्तावेज के अनुबंध कर लिया, जबकि उनका उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नही है। इस मामले में निर्णय पारित किया गया कि उक्त भूमि को आवेदकगण अथवा अनुबंधकर्तागण एवं अनुबंध ग्रहियतागण द्वारा कूटरचित तरीके से हथियाने का प्रयास कर अपराध कारित किया गया है। जिसके कारण प्रकरण में संबंधित सभी आपरोपियो के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये।
इस मामले में अनुबंधकर्तागण जो कि इस प्रकरण में आवेदकगण भी है  जलील अहमद,  शरीफ अहमद, फरीद अहमद, ताजुद्दीन, यूनुस खान, श्रीमती बादरूनिशा समस्त निवासीगण मेवाती मोहल्ला वार्ड नंबर 06 श्योपुर तथा अनुबंध ग्राहियतागण असलम,  मोहम्मद अकील,  अय्यूब खान,  साबिर खान,  मोहम्मद जावेद निवासीगण श्योपुर के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जायें। इस संबंध में तहसीलदार श्योपुर को तीन दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है, साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉ राय सिंह नरवरिया को भी प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया है।

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