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चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर गोपाल गौ सेवा संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अपील आदेश संख्या 4742/2021 दिनांक 23 अप्रैल 2021 को बूंदी तहसील के ग्राम रामगंज, रायता, उमरच, भंवरदा, बहादुरपुरा की चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाई जाने हेतु जिला कलेक्टर महोदय व जिला प्रशासन बूंदी को निर्देशित किया गया था। परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उक्त भूमियों से अभी तक कोई अतिक्रमण नहीं हटवाया गया हैं।
संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि बून्दी के आस-पास रामगंज (भंवरदा) 375 बीघा, रायता में 350 बीघा, उमरच 360 बीघा, शिव शक्ति का खेड़ा में 475 बीघा व बहादुरपुरा में 80 बीघा चारागाह जमीन राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिन पर गांवों के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा हैं। चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा नहीं हटा कर उच्च न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना की जा रही हैं तथा न्यायालय के आदेश की पालना न होने से चरागाह भूमियों व सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गौ सेवकों ने मांग की चरागाह भूमियों से अतिशीघ्र अतिक्रमण हटवाया जावें। इस दौरान संस्थान के भवानी शंकर ओम प्रकाश रामदत्त मेघवंशी अभिमांशु सिंह कौशल यादव जगदीश यादव आदि सदस्य उपस्थित रहे।
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