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आशा कार्यकर्ता समाज में कानूनी जागरूकता के लिए कार्य करेंगी -प्रधान जिला न्यायाधीश

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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर राकेश कुमार गुप्त की अध्यक्षता में महिला कानून, मीडिएशन, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, एवं बच्चों से संबंधित कानूनी विषय के बारे में प्रशिक्षित किये जाने हेतु आशा कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय श्योपुर में किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभांरभ में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्त द्वारा सरस्वती पूजन व माल्यार्पण कर किया गया।
कार्यक्रम के प्रांरभ में  प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्त ने कहा कि हम आशा करते है कि आशा कार्यकर्ता समाज में कानूनी जागरूकता के माध्यम से लोगों को लाभांवित करेंगी।
इसी क्रम में पवन कुमार बांदिल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा व उद्देश्य के बारे में बताया गया। साथ ही उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को मध्यस्थता की कार्यप्रणाली व उससे होने वाले लाभ व नालसा-सालसा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही उन्हें ए.डी.आर. सेंटर की संकल्पना के बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही मध्यस्थता के संबंध में शार्ट फिल्म व नालसा थीम की वीडियों दिखाई गई।
इसी क्रम में श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर द्वारा महिलाओं से संबंधित काूननी जानकारी के बारे में बताते हुये महिलाओं को आत्मरक्षा, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, एवं हिंसा से बचाव के बारे में जानकारियां प्रदान की साथ ही बताया कि महिलाओं को गर्भ से भी संघर्ष करती है और उन्हें अपने घर में ही भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। साथ ही म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर येाजनाओं व बच्चों से संबंधित कानून व सिद्धांत के बारे में भी अवगत कराया।
लीगल एड डिफेंस श्योपुर की असिस्टेंट सुश्री सुरभि अग्रवाल द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध के बारे में बताया गया। अमर पाटिल, लीगल एड डिफेंस असिस्टेंट द्वारा महिलाओं को घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध के बारे में विस्तार से बताया व संबंधी शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। तदोपरांत सुश्री महिमा राठौर, लीगल एड डिफेंस असिस्टेंट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध के बारे में समझाईश दी।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत खुला संवाद रखा गया जिसमें महिलाओं द्वारा पूछे गये सवालों का संतोषप्रद जबाव दिया गया। कार्यक्रम उपरांत उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदाय किये गये।

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