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इस कार्यवाही को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहायक पर्यावरण अभियन्ता जितेन्द्र चतुर्वेदी एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता दिलीप कुमार मीना द्वारा पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में अंजाम दिया गया।
भारत सरकार की अधिसूचना 12 अगस्त 2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री, निर्यात एवं उपभोग 1 जुलाई 2022 से सम्पूर्ण देश में प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2010 में ही सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैगो के निर्माण, उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री, निर्यात एवं उपभोेग पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी।
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