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बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव के उपायों की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। जनसामान्य, धार्मिक, सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ अधिक संख्या में आवागमन, वायरस संक्रमण से स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से परिस्थितियां अत्यन्त प्रतिकूल है। बूंदी जिले के नागरिकों को इस माहमारी के संक्रमण से बचाने के उपाय करना अति महत्वपूर्ण है।
प्रदत्त निर्देशों के क्रम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुरलीधर प्रतिहार ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बूंदी जिले में 18 मार्च को रात्रि 11 बजे से 31 मार्च तक के लिये निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेशानुसार सम्पूर्ण बूंदी जिले में किन्ही व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह द्वारा चाहे वे किसी भी नाम, पदनाम, संगठन, समूह, जाति, धर्म से जाने-पहचाने, पुकारे या प्रचारित किए जाते हैं, को बूंदी जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मेले आदि जिसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो सकते हों, जो चाहे किसी भी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक या अन्य किसी भी कारण से हो, को करने को प्रतिबंधित किया गया है।
प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जायेगा। उक्त स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट बूंदी, संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से छूट प्राप्त करने लिये विशेष अनुमति लेनी होगी। आदेशानुसार बूंदी जिले के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों में 31 मार्च तक अभिभावक एवं टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) पर रोक लगा दी है। जिले के समस्त सार्वजनिक एवं सरकारी पुस्तकालय भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति के स्पीकर, एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिये लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।
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