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बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> जिले में 20 अप्रेल से माॅडिफाइड लाॅक डाउन के दौरान अनुमत दुकानों की श्रेणी निर्धारित की गई है। अनुमत दुकानों पर ग्राहक मास्क पहनकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। बिना मास्क के आने वाले लोगों को सामान देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ ही मास्क की अनिवार्यता रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने व थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आदि कार्यक्रमों और अन्त्येष्टि के लिए मजिस्टेªट की अनुमति अनिवार्य होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि माॅडिफाइड लाॅक डाउन के दौरान अनुमत दुकानों की श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके तहत केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयां आदि, किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों (सभी अवयवों, साॅस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता उत्पाद, हैंडवाश, साबुन, बाॅडी वाश, शैंपू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पेड्स, डायपर, कीटाणु-नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर एवं बैट्री सेल इत्यादि विक्रय करते हैं।
उन्होंने बताया कि फल एंव सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुडे जुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृखंला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि (केवल होम डिलीवरी) श्रेणी शामिल है।
उपयोगिता सुविधाएं
माॅडिफाईड लाॅक डाउन के दौरान स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जैसी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लाॅन्डरी एवं धोबी आदि की सेवाएं मिल सकेंगी। दुकानों पर 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ना ही बिना मास्क आए व्यक्ति को सामान दिया जाएगा ।
यह रहेगी पास की व्यवस्था
जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में 14 अप्रेल तक जारी पास की अवधि 26 अप्र्रेल तक स्वतः बढाई गई है। नये पास 26 अप्रेल तक आॅफलाइन जारी किए जाएंगे। इसके बाद केवल आॅन लाइन पास ही मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि आॅन लाइन पास के लिए राजकाॅप सिटीजन मोेबाइल एप अथवा वेबसाइट https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा
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