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बूंदी,(KrishnaKantRathore) @www.rubarunews.com>> बूंदी जिले में पंचायत आम चुनाव, 2020 के तहत केशवरायपाटन एवं बूंदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ का प्रथम प्रशिक्षण 8 जनवरी को आयोजित होगा। केशवरायपाटन के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी के सभागार में तथा बूंदी पंचायत समिति के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण पुलिस आॅडिटोरियम में होगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि 8 जनवरी को केशवरायपाटन पंचायत समिति के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में दो सत्रों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक एक से 110 तक के मतदान कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में दोपहर एक बजे से शाम 4 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 111 से 213 तक के मतदान कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह शाम 4 बजे से 5 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को ही प्रथम सत्र में बूंदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के लिए के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों को पुलिस आॅडिटोरियम के सभागार में दो सत्रों में सैद्धांतिक एवं प्रायौगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 562 से 629 तक के कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में दोपहर एक बजे से शाम 4 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 630 से 698 तक के मतदान कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह शाम 4 बजे से 5 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को हिण्डोली पंचायत समिति के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में दो सत्रों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 214 से 300 तक के कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक द्वितीय सत्र में सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में दोपहर एक शाम 4 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 301 से 387 तक के मतदान कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह शाम 4 बजे से 5 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को ही नैनवां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के लिए के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों को पुलिस आॅडिटोरियम के सभागार में दो सत्रों में सैद्धांतिक एवं प्रायौगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 388 से 474 तक के कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह दोपहर 12 बजे से एक बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में दोपहर एक शाम 4 बजे तक सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमंाक 475 से 561 तक के मतदान कर्मियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह शाम 4 बजे से 5 बजे तक सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रायौगिक प्रशिक्षण होगा।
सरपंच व पंच चुनाव के लिए यह दस्तावेज होंगे जरूरी
बून्दी- राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतराज संस्थाओं में सरपंच एवं पंच पदों के लिए नाम निर्देशन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार सरपंच व पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र में विचाराधीन व आपराधिक प्रकरणों मे दोष सिद्ध होने, संतान व सम्पति संबंधी घोषणा की सूचना देनी होगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को घर में क्रियाशील शौचालय होने व खुले में शौच नहीं जाने संबधी घोषणा देनी होगी। सरपंच पद के लिए उमीदवारों को 50 रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर न्यायालय में लम्बित मामलों, परिसम्पतियों एवं बकाया की सूचना भी देनी होगी।
उन्हांेने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को 500 रूपए तथा महिलाओं व आरक्षित वर्ग के सरपंच उमीदवारों को 250 रूपए की जमानत राशि जमा करानी होगी, जिसकी रसीद नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी। आरक्षित ग्राम पंचायत या वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। चरित्र व अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन किसी उमीदवार पर पंचायतराज की राशि बकाया है तो उन्हे राशि जमा कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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