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श्योपुर.desk/ @www.rubarunews.com>> जिला मजिस्टेªट श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग के लाते हुए श्योपुर की समस्त राजस्व सीमाओ में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। जिसमें आंिशंक संशोधन किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला श्योपुर में काॅटेन्टमेंट एरिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किराना दुकान, प्रीेपेड मोबाइल के लिए रिचार्ज की दुकान एवं रस्सी बोरा की दुकान प्रातः 11 बजे से सांय 05 बजे तक कस्बा श्योपुर के मुख्य बाजार जय स्तभ से लेकर किला रोड तक टोडी गणेश बाजार, बोहरा बाजार, चूडी बाजार को छोडकर खोली जा सकेगी।
इसी प्रकार जिला श्योपुर में प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक समर्सिबल पम्प एवं पार्टस, वाहन स्पेयर पार्टस, कृषि उपकरण, पशु आहार, पशु चारा की दुकाने, मुख्य बाजार में भी खोली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त काॅटेन्टमेंट एरिया को छोडकर सम्पूर्ण जिला श्योपुर मे दुग्ध की दुकान, आटा चक्की, पंचर की दुकान प्रातः 07 बजे से सांय 07 बजे तक खोली जा सकेगी। कस्बा श्योपुर मे फल, सब्जी विक्रय ठेलो के माध्यम से पूर्व भांति संचालित रहेगा। यह आदेश काॅटेन्टमेंट एरिया पर लागू नही होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश पूर्व आदेश का भाग रहेगा। यह आदेश तत्काल लागू होगा।
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