Hello
कोलकत्ता.Desk/ @www.rubarunews.com>> पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की एक नई लिस्ट जारी की है जो अपने वाहनों के ऊपर बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इस सूची से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने साल 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बीकन लाइट का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि राज्य ने उसी वर्ष अधिसूचना जारी नहीं की थी।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, “राज्य सरकार को इसके जरिए आम जनता को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकारियों के वाहन, ड्यूटी पर रहते हुए, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित हैं और उन्हें राज्य में अपने वाहन के ऊपर लाइट का उपयोग करने की अनुमति है।”
साल 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी वीआईपी वाहन लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बाद में एक नई सूची प्रकाशित की जिसमें अधिकांश वीआईपी को विशेषाधिकार के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
वहीं, इसके बाद साल 2017 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केवल वे लोग जो आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में लगे थे, वे अपने वाहनों पर बहु-रंग (लाल, सफेद और नीली) लाइट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने नई दिशा-निर्देश प्रकाशित नहीं किए थे, लेकिन उसने वाहन के आगे इसके लोगो और झंडे की अनुमति दी थी।
नईदिल्ली.Desk/ @www.rubarunews.com-उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि संस्कृत अलौकिक भाषा है और यह हमारी… Read More
नईदिल्ली.Desk/ @www.rubarunews.com-भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 26 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया… Read More
मतदाता उन्मुखीकरण कार्यक्रम व शपथ श्रृंखला सम्पन्न मतदान कर राष्ट्रनिर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें… Read More
सामान्य प्रेक्षक ने दतिया प्रवास के दौरान चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों का लिया जायजा दतिया… Read More
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम चुनाव 26 अप्रैल शुक्रवार को बड़े उत्साह से मनाया… Read More
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के… Read More
This website uses cookies.