राज्यश्योपुर

 जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गृह विभाग मप्र भोपाल द्वारा 24 मार्च के क्रम में होली, सब-ए-बारात, ईस्टर एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कोविड संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से जिला श्योपुर में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अतंर्गत सम्पूर्ण श्योपुर जिले में धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में समिल्लित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने, जुलूस, मेले आयोजन में भीड को एकत्रित होने से रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र श्योपुर, बडौदा, विजयपुर व तहसील मुख्यालय कराहल/वीरपुर में प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रहेगा। शासकीय एवं निजी अस्पताल, पेट्रोल पम्प, समस्त प्रकार के यातायात, मेडीकल दुकान, दूध डेयरी, फल-सब्जी की दुकाने, सैलून की दुकाने, परीक्षा सेंटर, मालवाहक वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। इसी प्रकार संपूर्ण जिले में सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कराये जाने वाली बैठकों में बंद हॉल के कार्यक्रम में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत ही व्यक्ति समिल्लित हो सकेगे। 50 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तियों के बैठक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध शासकीय कार्यालयों में भी लागू रहेगा। बैठक क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वर्चुअल बैठक/गूगल मीट के माध्यम से बैठकों के आयोजन किये जावेगे।




जिला श्योपुर अंतर्गत शादी-विवाह/धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार (शव यात्रा) में 20 व्यक्ति व उठावनी एवं मृत्यु भोज में 50 व्यक्ति ही समिल्लित हो सकेंगे। इसी प्रकार जिला अंतर्गत जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली, मेलो के आयोजन प्रतिबंधित किये जाते है। ज्ञापन अधिकतम 05 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।




इसी प्रकार होली त्यौहार ‘‘हमारा घर-हमारी होली‘‘ के अनुसार मनाया जावे। त्यौहार मनाने के दौरान सम्पूर्ण जिले में सार्वजनिक स्थानों पर डीजे साउंड अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बाजार में भीड-भाड प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघंन करने पर व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जारी की तिथि आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।