राजस्थान

जुलूस, शोभायात्रा आदि पर पूर्व की भांति प्रतिबन्ध लागू

बूंदी KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने बताया है कि गृह विभाग के आदेश 17 सितंबर 2021 की निरन्तरता में जारी गाईडलाईन 11 अक्टूबर 2021 के अनुसार प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुये धार्मिक कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटीलेशन का ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक है।
उन्होंने बताया कि संबंधित धार्मिक आयोजन के आयोजनकर्ता द्वारा समारोह/ कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले समस्त व्यक्तियों (अधिकतम संख्या 200) की कोरोना की कम – से – कम एक डोज लगी हुई है, उसकी जांच के पश्चात् ही उनका समारोह/कार्यक्रम में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कोरोना गाईडलाईन के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस अवधि में जुलूस, शोभायात्रा आदि पर पूर्व की भांति प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने जिले की जनता से पर्याप्त सावधानी एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुये निकट भविष्य में आने वाले त्योहार भीड़ – भाड़ से दूर रहकर मनाने की अपील की।