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विद्यालयों को कराएं संक्रमण मुक्त, मास्क और आवश्यक दूरी की पालना हो

बून्दी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com-राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यालय खोले जाने से पूर्व एवं खुलने के उपंरात की व्यवस्थाओं के संबंध में सोमवार को जिला कलक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यालय के पूरे परिसर, कक्षा-कक्षों, शौचालय, भंडार, स्टाफ रूम इत्यादि स्थानों को पूर्ण संक्रमण रहित (सेनेटाईज) किया जाये। विद्यार्थियों के विद्यालय में प्रवेश के समय मास्क पहनकर आने तथा उनके हाथ सेनेटाईज कराने की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें कक्षा में निर्धारित दूरी पर बैठाया जाये। साथ ही कक्षा में उन्हें कोविड 19 से बचाव के मध्यनजर आवश्यक हिदायतें दी जाएं।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि विद्यालयों के खुलने पर विशेष सतर्कता बरती जाये। किसी भी विद्यार्थी में खांसी, जुकाम, बुखारी के लक्षण हो, तो उसे अवकाश देकर घर भेज दिया जाए तथा निकट के प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा मेडिकल टीम को तुरंत सूचित किया जाए। विद्यार्थी एक जगह इकट्ठे ना हो, शौचालय से आकर साबुन पानी से हाथ धोएं, पानी की बोतल यथा संभव घर से साथ लाएं तथा खाने की वस्तुओं का आदान प्रदान ना करंे, यह विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यक बिन्दुओं की चैकलिस्ट तैयार कर प्रतिदिन विद्यालयों से रिपोर्ट मंगाकर उसकी समीक्षा की जाए। अधिकारी निरन्तर निरीक्षण कर कोविड़-19 से सुरक्षा के इंतजामों की पालना सुनिश्चित कराएं।
प्रार्थना सभा, खेल पर रहेगा प्रतिबंध
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी निर्देश आने तक विद्यालयों में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन, रैली, सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। कक्षाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री तथा पुस्तक, काॅपी, पेन, पैंसिल इत्यादि का पारस्परिक विनिमय प्रतिबंधित किया जावे। विद्यालय समय एवं विद्यालय आवागमन के दौरान विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में समूह मंे एकत्रित नहीं होने के लिए सख्त हिदायत प्रदान करें। शिक्षकों के बैठने के स्थान यथा स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष आदि में भी शारीरिक दूरी के प्रोटोकाल की पालना की जाएं।
यह रहेगा विद्यालय समय
कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आने का समय प्रातः 10 बजे से विद्यालय छोड़ने का समय शाम 4 बजे, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आने का समय प्रातः 9.30 बजे से विद्यालय छोड़ने का समय शाम 3.30 बजे, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए आने का समय प्रातः 10 बजे तथा विद्यालय छोड़ने का समय शाम 4 बजे रहेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आने का समय प्रातः 9.30 बजे तथा विद्यालय छोड़ने का समय शाम 3.30 बजे तक रहेगा।
कोविड-19 से बचाव के लिए ये अनिवार्य
विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस हेतु लिक्विड हेंडवाश एवं जल की नियमित व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा। विद्यालय में यथा संभव प्रत्येक कक्षा-कक्ष के सामने फुट ओपरेटेड सेनेटाईज स्टैण्ड की व्यवस्था विद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु स्वच्छता अनुदान राशि, भामाशाह, विद्यार्थी कोष तथा विकास कोष का उपयोग लिया जाए। विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा-अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जाए।
विद्यालय के वाहन बालवाहिनी का उपयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाएं। विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाएं तथा पानी की बोतल के पारस्परिक उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जाएं। घर से पानी नहीं ला पाने वाले  विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं।
विद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आने के लिए सख्ती से पाबन्द किया जाए। बिना मास्क, फेसकवर के किसी भी आगन्तुक को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे। विद्यार्थियों को प्रयुक्त मास्क की नियमित धुलाई, सफाई, बदलाव हेतु निर्देशित कर पाबन्द करें। यदि संभव हो, तो सिंगल बैंच, डेस्क का उपयोग किया जावे, अन्यथा कक्षा-कक्ष से फर्नीचर बाहर निकाल कर दरी पर न्यूनतम शारीरिक दूरी की अनिवार्यता के अनुसार चिन्ह लगाते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बड़े एवं हवादार कमरों का प्रयोग प्राथमिकता से किया जाये, जिनमें प्रकाश आसानी से पहुंचता हो।
विद्यार्थियों को बरामदे में, मैदान में, खुले छायादार वृक्षों के नीचे निर्धारित शारीरिक दूरी की पालना करते हुए बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अवकाश पर रहने वाले विद्यार्थियों को आॅनलाईन अध्ययन हेतु सुविधा दी जावे अथवा अतिरिक्त कक्षा आयोजित कर बकाया पाठ्यक्रम पूर्ति करवाई जाएं। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नही किया जाए।
कक्षा शिक्षण 15 मई तक
विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थिति हेतु अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जाए। बीमारी के लक्षणों वाले विद्यार्थियों को अवकाश पर रहने हेतु पाबन्द की जावे। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नही किया जाएं। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि विशेष कारणों यथा बीमारी के कारण अवकाश पर होने, रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 5 मई से अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा।