राजस्थान

जिले की समस्त राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू

बूंदीKrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> राज्य सरकार द्वारा कोविड – 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए विशेष गाईड लाईन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। जिले में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने बून्दी जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्र्तगत 19 अप्रेल तक निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि में जिले में स्थित शहरी क्षेत्रों (कस्बों) के दुकानें, माॅल्स,प्रतिष्ठान, व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार रात्रि 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अति आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त प्रकार की गतिविधियां बन्द रहेगी। शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां राज्य सरकार के आदेशों के तहत 19 अप्रेल तक बंद रहेंगी।
आदेशानुसार विवाह आयोजन, वृत्त एकत्रीकरण के किसी भी कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी होगी तथा यह सुनिष्चित किया जावेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। साथ ही बंद स्थानों पर हाॅल क्षमता का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 100 व्यक्ति एवं खुले स्थानों पर स्थल/जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावें। सिनेमा हाॅल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स, जिम एवं समान स्थान बंद रहेंगे। किसी व्यक्ति,संस्थान, प्रतिष्ठान द्वारा दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सीलिंग करने/शास्ति की कार्यवाही की जायेगी।
आदेशानुसार जिले के सभी निवासियों को सलाह दी गई है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/मेडिकल प्रोटोकाॅल यथा फेस मास्क/फेस कवर, सोषल डिस्टेन्सिंग आदि के संबंध मेें पूर्ण सतर्कता के साथ नियमित रूप से पालना करें। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद स्थानीय प्रतिबंध/कफ्र्यू घोषित कर दिया जावेगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकनें हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश की कडाई से पालना करना अनिवार्य होगा।
निषेधाज्ञा आदेश की पालना नहीं करना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 व राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 एवं अन्य विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। आदेश की पालना करवाए जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर परिषद का होगा।