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अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने अवैधानिक- डॉ. देवेन्द्र घुरैया

सोनागिर व ग्रामों में कोटपा एक्ट के तहत दुकान संचालकों पर चलानी कार्यवाही की गई
थाना क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति रोकने हेतु संयुक्त जागरूकता अभियान करेंगे- रिपुदमन सिंह राजावत
तम्बाकू से बने उत्पाद बच्चों को बेचना कानूनी अपराध- रामजीशरण राय

दतिया @ rubarunews.com>>>>>>>>>>>>>>>> आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में संचालित नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दतिया अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों। व उपयोग करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया, जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति सदस्य रामजीशरण राय सहयोगी रविकुमार मौर्य, थाना प्रभारी सोनागिर रिपुदमन सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस बल के एएसआई काबिल दास,
आर. विपिन यादव, आर. हेमंत प्रजापति के संयुक्त दल द्वारा कस्बे में संचालित दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही अधिरोपित की गई।


सोनागिर थानान्तर्गत सिनावल, समरौली, मुरेरा, महेबा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनागिर संचालित दुकान संचालकों पर अधिनियम के तहत तंबाकू से बने पदार्थ प्रदर्शन कर विक्रय करने वाले दुकान संचालकों/ सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर चालानी कार्यवाही कर राशि वसूली गई।

कार्यवाही के दौरान आमजन को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे व्यापक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। हम अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संयुक्त जागरूकता अभियान चलाएंगे। सकूल जागरूकता अभियान भी संचालित करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू से बने पदार्थों का प्रदर्शन कर विक्रय करने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से विक्रय अथवा क्रय कराना कानूनन अपराध है समिति सदस्य रामजीशरण राय ने बताया।



डॉ. घुरैया ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों पर व्यापक जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने अवैधानिक है। नगर पालिका/ ग्राम पंचायत से लायसेंस प्राप्त कर सशर्त विक्रय के बारे में बताया। उक्त जानकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया द्वारा दी गई।