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दिवाली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>सम्पूर्ण राज्य में अस्थाई पटाखा लाइसेंस केवल ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय की शर्त के साथ जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए है। अनुमत ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण बूंदी जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी प्रकार के आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान के लिए प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड अनिवार्य होंगे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूवर या उससे खराब हैं वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट अक्षय गोदारा ने निर्देश दिए हैं कि विस्फोटक नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2019 के तहत दीपावली के त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी के क्रय व विक्रय हेतु जिले में स्थित उपखण्ड क्षेत्र बून्दी, हिण्डोली, केशोराय पाटन, तालेड़ा, नैंनवा व लाखेरी में आवेदकों की ओर से अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विक्रय हेतु प्रस्तावित स्थल के ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही प्रस्तावित स्थल एवं आस पास के व्यवसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी। आवेदन के साथ आवेदक के तीन नवीनतम फोटो एवं पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी एवं स्थल के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी। आवेदक को ग्रीन आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रीन आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड वाले सामान का ही विक्रय करने हेतु आवेदक बाध्य रहेगा । आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन  वाहन उपलब्ध रहेंगे। प्रमुख स्थानों पर स्‍थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड  विस्‍फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय के स्थान पर मिट्टी से भरी हुई चार-चार बाल्टियां सहित आवश्यक अग्निशामक यंत्र रखे जाएंगे। नियमानुसार निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि करने वाले पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा। विक्रय स्थल पर एक अनुज्ञापत्र में अंकित मात्रानुसार आतिशबाजी का सामान रखकर ही विक्रय किया जाएगा। अस्थायी आतिशबाजी की दुकान अज्वलनशील पदार्थ से बनायी जाए। प्रत्येक दो दुकानों के मध्य तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए एवं आमने सामने दुकाने नहीं होनी चाहिए यदि जगह का अभाव हो तो सामने की दुकान कम से कम पन्द्रह मीटर की दूरी होनी चाहिए। दुकान की साईज 9 वर्ग मीटर एवं 25 वर्ग. मीटर से अधिक नहीं हो। क्रय किये गए सामान की सूचना व स्टॉक की सूचना दीपावली के सात दिन पहले व अनुज्ञापत्र की समाप्ति तक प्रतिदिन संबंधित थानाधिकारी को दी जाएगी एवं अनुज्ञापत्र समाप्ति से पूर्व अवशेष माल का निस्तारण करेंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र की  निर्धारित अवधि के बाद आतिशबाजी का बचा हुआ स्टॉक, सामान संबंधी स्थायी आतिशबाजी डीलर्स/ अनुज्ञापत्र धारी को जमा सूचना जिला कार्यालय एवं संबंधित थानाधिकारी को भी देनी होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि आतिशबाजी का क्रय-विक्रय केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित आवंटित अस्थायी स्थान पर ही किया जाएगा। इसके अलावा आवंटित स्थान के आगे तख्ता आदि लगाकर व अस्थायी ढांचा बनाकर नहीं किया जाएगा। विक्रय स्थल के दोनो ओर पचास मीटर की दूरी तक आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ यथा गैस सिलेंडर, भट्टी, स्टोव एवं द्रव्य आदि नहीं रखे जाएंगे। विक्रय स्थल पेट्रोमेक्स, लालटेन,चिमनी व जलती हुई मोमबत्ती आदि नहीं रखे जाएंगे। दुकान में गिरे आतिशबाजी के मसाले को साफ करने के लिए एक गीला कपडे हमेशा रखा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आतिशबाजी का सामान क्रय-विक्रय का कार्य स्वयं के द्वारा किया जाएगा, यह अनुज्ञप्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे। आवंटित स्थल पर बिजली फिटिंग की स्वयं के खर्चे पर सुरक्षात्मक तरीके से कराएंगे। दुकान के ऊपर खुले तार नहीं होने चाहिए। बिजली के फिटिंग की वायरिंग अच्छी किस्म की होनी चाहिए। एक समूह में पचास से अधिक दुकानें अनुज्ञात की जाएगी।
विस्फोटक नियम-2008 के नियम 84 की पालना पूर्ण रूप से करनी होगी। सभी दुकानों पर आग से बचने तथा आग लगने की स्थिति में बुझाने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी की दुकान पर क्रय-विक्रय के लिए कदापि नहीं रखें। सभी निर्देशों की पालना विस्फोटक नियम 2008 के नियम संख्या 78 से 88 का कड़ाई करे।