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डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अधिसूचित

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गाे की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य से ‘‘ डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना- 2022 ‘‘ 08 सितम्बर 2022 को अधिसूचित की गई है। योजनान्तर्गत लक्षित वर्गाे के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान किए गए है। योजनान्तर्गत लक्षित वर्गाे के उद्यमियों को ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत 25 लाख रू से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत व 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। योजना के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी। विनिर्माण उद्यम हेतु 10 करोड़ रूपऐ तक, सेवा उद्यम हेतु 5 करोड़ रूपऐ एवं व्यापार क्षेत्र हेतु 1 करोड़ रूपऐ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय होगा।
इसमें आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है तथा राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। स्वंय सहायता समूह या इन समूहों का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी में एलपी फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक का डिफाल्टर या दोषी नहीं होना चाहिए।