राजस्थान

अल्पसंख्यक ऋण आम माफी एमनेस्टी योजना 2021 के लिए आवेदन शुरू

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों के ऋण आम माफी हेतु अल्पसंख्यक ऋण आम माफी एमनेस्टी योजना 2021 स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत सभी ऋणी जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0 नई दिल्ली की योजनाओं में 21 मार्च 2014 तक ऋण व्यवसायिक, शिक्षा, माइक्रो स्वीकृत हुए हैं, पात्र होंगे।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु पात्र ऋणियों को प्रथम चरण में 30 नवम्बर 2021 तक वितरित ऋण राशि का 20 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 31 जनवरी 2022 तक वितरित ऋण राशि 30 प्रतिशत एवं तृतीय चरण में 31 मार्च 2022 तक वितरित ऋण राशि का 40 प्रतिशत मात्र जमा कराने पर शेष मूलधन, ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

31 मार्च 2014 तक की अवधि के स्वीकृत हुए सभी ऋण प्रकरण के ऋणी जल्द से जल्द प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में आवेदन कर योजना का लाभ लेवें। जिसमें उनको ऋण में मुक्ति मिल सके। ऋणियों को योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालय में आवेदन करना होगा। साथ ही 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत हुए सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों में यदि कोई ऋणी की मृत्यु हो गई है, उसका ऋण बकाया चल रहा है, उनके वारिसान के पास यदि आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हो या उनकी दयनीय स्थिति हो जिसमें लोन की राशि भर नहीं पा रहे हो तो उनकी भी समस्त बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके लिए मृत ऋणी के वारिसान को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते है।