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वर्षो बाद 13 सहरिया आदिवासियों को वापस मिलेगी जमीन-अपर आयुक्त न्यायालय का निर्णय

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा में 13 आदिवासियों की 200 बीघा जमीन पर दबंगो द्वारा किये गये कब्जा को हटाकर उक्त 200 बीघा जमीन 13 आदिवासियों को वापस दिलाने का आदेश अपर आयुक्त न्यायालय से पारित किया है।

अपर आयुक्त  अशोक कुमार चैहान ने बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश पारित कर सभी 13 आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाने के निर्देश जारी कर दिये है। जारी आदेश में कहा है कि श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा की कुल रकवा 40.53 हेक्टेयर भूमि 13 आदिवासियों के हक किये गये पट्टे (भूमिबंटन) को तत्तकालीन नायब तहसीलदार वीरपुर द्वारा वर्ष 1988-89 में बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निरस्त कर गैर आदिवासियों के नाम फर्जीतौर पर बगैर प्रकरण क्रमांक आदेश से राजस्व अभिलेख में पट्टे दर्ज करने के संबंध में अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था।

इन 13 आदिवासियों के निगरानी प्रकरण में जांच व विधिवत सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिक कार्रवाही को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) के तहत पारित आदेश की पुष्टि करते हुये 22, 23 फरवरी 2021 को ग्राम पालपुर निवासी 13 आदिवासियों को उनके वारसान को शीघ्र कब्जा देने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर को आदेशित किया गया है। प्रकरण में आदिवासी पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप डण्डोतिया द्वारा साक्ष्य पेश कर विस्तृत बहस की गई।

जिन 13 आदिवासियों की यह जमीन है, उनमें मृतक चेतू पुत्र जीमा सहर के वारिस कल्याण पुत्र चेतू सहर, कुल रकवा 3.554 हेक्टेयर, सुनेश पुत्र किसनू सहर कुल रकवा 2.812, गुलाव पुत्र गेदंया सहर की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक वारिसान कुल रकवा  2.613, गुलाव पुत्र कलिया सहर कुल रकवा 4.17, अंतो पुत्र देखन सहर कुल रकवा 0.993,  नंदू पुत्र हरिभजन सहर कुल रकवा 2.351, बनवारी पुत्र घासी सहर कुल रकवा 5.602, लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 3.92, पप्पू पुत्र विस्सू सहर कुल रकवा 2.979 लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 2.823 सोवरन पुत्र रघु सहर कुल रकवा 2.717, उम्मेद पुत्र रतन सहर 2.979, संता पुत्र गोविन्दा सहर कुल रकवा 3.037 है।