राजस्थान

4 नवंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com-  जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन कि अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल अभ्यर्थी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य अभ्यार्थियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठाने की व्यवस्था इस प्रकार होगी, जिससे उचित सामाजिक दूरी की पालना हो सके।
उन्होंने बताया कि चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी आयोग की वेबसाईट से नाम निर्देशन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेगें। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यार्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिए जाने के पश्चात एक बडे हाॅल में सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए बैठाया जाएगा। उसी क्रम में अभ्यर्थियों को एक-एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।