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नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दतिया अभियान के अंतर्गत 29 दुकानदारों के चालान किए

तम्बाकू से बने उत्पाद प्रदर्शन कर बेचना कानूनन अपराध है- रामजीशरण राय

अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने अवैधानिक- डॉ. देवेन्द्र घुरैया

दतिया @rubarunews.com>>>>>>>>>>>>>> आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कलेक्टर श्री संजय कुमार के निर्देशन में संचालित नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दतिया अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।


जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया, जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति सदस्य रामजीशरण राय व रविकुमार मौर्य, थाना कोतवाली टीआई विजय सिंह तोमर व पुलिस बल के आरक्षक 765 आंनद सिंह तोमर, आरक्षक 778 देवेश शर्मा के संयुक्त दल द्वारा कस्बे में संचालित दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही अधिरोपित की गई।
कोतवाली थानांतर्गत झाँसी चुंगी, रेलवे ब्रिज के नीचे संचालित दुकान संचालकों पर अधिनियम के तहत तंबाकू से बने पदार्थ प्रदर्शन कर विक्रय करने वाले 29 दुकान संचालकों पर चालानी कार्यवाही कर राशि वसूली गई। साथ ही भविष्य में कानूनी प्रावधानों को पालन करने की समझाइश दी गई।


कार्यवाही के दौरान आमजन को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे व्यापक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू से बने पदार्थों का प्रदर्शन कर विक्रय करने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से विक्रय अथवा क्रय कराना कानूनन अपराध है समिति सदस्य रामजीशरण राय ने बताया।
डॉ. घुरैया ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों पर व्यापक जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने अवैधानिक है। नगर पालिका से लायसेंस प्राप्त कर सशर्त विक्रय के बारे में बताया। उक्त जानकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया द्वारा दी गई।