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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 फरवरी को

भिण्ड.rubarudesk/@www.rubarunews.com>.मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 08 फरवरी, को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिला न्यायाधीष/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड श्री जेके वर्मा के निर्देशन में एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री संजय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 08 फरवरी, को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर/बिल, तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड देवेष शर्मा द्वारा बताया कि 08 फरवरी, को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर/सम्मपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। सामान्य जन से अपील की जाती है कि 08 फरवरी, (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर लाभ प्राप्त करें।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com