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निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का राजनैतिक दलों व शासकीय सेवकों को भी पालन करना होगा

दतिया @rubarunews.com  जिले की भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र (अ.जा.) में होने वाले उपनिर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को स्टेडिंग कमेटी एवं राजनैतिक दलों की बैठक न्यू कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी के रूप में बसपा जिलाध्यक्ष जगत नारायण जाटव, कांग्रेस पार्टी से नारायण सिंह बौद्ध, सीपीआई(एम) इन्दरगढ़ मुकेश खटीक,अब्दुल हकीम, भाजपा से प्रशांत ढेंगुला, कांग्रेस से नाहर सिंह यादव, जितेन्द्र सिंह बुन्देला, बीएसपी से अरविन्द बौद्ध एडवोकेट, लखनलाल भारती, भाजपा से दीपक सोनी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बैठक में बताया कि जिले के भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी माह में होने वाले उपनिर्वाचन के संबंध में आयोग के निर्देश अनुसार राजनैतिक दलों को आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेतु आज स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें उपनिर्वाचन की पूर्व की गई तैयारियों की जानकारी प्रदाय करना है। उन्होंने बताया कि भाण्ड़ेर विधानसभा उपनिर्वाचन में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए है।

उम्मीदवार उपनिर्वाचन हेतु आॅन लाईन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। जिसकी हार्ड कांपी रिटर्निग आफीसर को देनी होगी अथवा नाम निर्देशन पत्र जमा करते वक्त कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र न्यू कलेक्ट्रेट के एडीएम कक्ष में प्राप्त किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उप निर्वाचन के दौरान वरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देने हेतु राजनैतिक दलों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि भाण्ड़ेर विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 30 सहायक मतदान केन्द्र अतिरिक्त बनाए गए है। उन्होंने बताया कि उपनिर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जायेगी। जिसे राजनैतिक दलों के साथ-साथ शासकीय सेवकों को भी पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि घर-घर जनसम्पर्क के माध्यम से केवल पांच व्यक्ति ही प्रचार कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदाताओं की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वोटर पावर पोर्टल शुरू किया गया है। जिसका उपयोग मतदाता कर सकते है।

 

उन्होंने कहा कि निजी सम्पति पर भी प्रचार-प्रसार के लिए भवन स्वामी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राठौर ने बताया कि जेड सुरक्षा की श्रेणी में आने वाले व्हीव्हीआईपी के उपयोग में आने वाले वाहनों की जानकारी समय से पूर्व राजनैतिक दलों को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के रैली एवं आमसभा का आयोजन न करें। रैली और आमसभा प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही की जाए। रैली निकालते वक्त जन सामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि उपनिर्वाचन के दौरान वाहनों की जांच की जायेगी। कानून व्यवस्था में लगे वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन के शीशों पर काली पट्टी एवं हूटर लगा पाए जाने पर।कार्यवाही की जायेगी। नम्बर प्लेट पर उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल अपना चुनाव चिन्ह न लगाए।

जिस वाहन की अनुमति मिलेगी उस अनुमति की मूल प्रति वाहन के विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने सुझाव रखे।