क्राइममध्य प्रदेश

धोखाधड़ी कर खाते से रुपये निकालने वाले दो कियोस्क संचालक गिरफ्तार

भिण्ड. shashikant Goyal @www.rubarunews.com>> पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में खातों से होती धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए विगत दिनों सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जहां भी किसी भी फरियादी के खाते से फर्जी तरीके से रूपये कोई अन्य व्यक्ति निकालता है तो उसे उत्काल में एक्शन लेकर उस आरोपी के गिरेवान तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया जाये।

पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली में विगत 22 अक्टूबर को एक फरियादी रामरतन अवस्थी पुत्र सत्यनारायण अवस्थी ने आवेदन दिया था जिसमें उसने बताया कि उसका खाता गल्लामण्डी में स्थित एसबीआई बैंक में है और उसके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने धीरे-धीरे ढाई लाख रूपये निकाल लिये हैं जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 409 व 420 का मामला दर्ज कर विवेचन प्रारंभ की जिसमें हैडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाह व सीएसपी आनंदराय तथा शहर कोतवाली प्रभारी उदयभान सिंह यादव तथा सब इंस्पेक्टर पंकज मुद्गल ने अपनी पुलिसिया विवेचना के दौरान सबसे पहले संबंधित बैंकों में पहुंचकर जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि दो एईपीएस जो कि मुडिया खेड़ा निवासी विकास पुत्र केदार तथा रवि पुत्र केदार एवं केदार पुत्र रामदुलारे जाटव जो कि कियोस्क सेंटर चलाते हैं, वहां पहुंचकर पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो आरोपियों ने सारा राज उगल दिया और बताया उसके पिता केदार सिंह एक दिन बैंक में अपनी पासबुक चैक करने गये थे कि किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आया कि नहीं, लेकिन उसी समय खाते में 97 हजार रूपये दिखे, जिन्होंने मुझे तत्काल बताया  फरियादी रामरतन के खाते से धीरे-धीर ढाई लाख रूपये निकाल लिये और बताया कि फरियादी का आधार कार्ड मेरे पिता के आधार कार्ड से लिंक हो गया थाए जिसकी वजह से यह खेल हम लोगों ने खेला है। विवेचना के हीरो रहे सब इंस्पेक्टर पंकज मुद्गल ने दोनों कियोस्क संचालकों को मुखबिर की सूचना पर आज धर दबोचा, जिनको न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दोनों किया संचालकों की धाराओं में इजाफा करते हुए धारा 406 व 66 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।